नैनीताल HC ने निलंबित IAS की जमानत मामले में सरकार से मांगा जवाब

punjabkesari.in Friday, Jan 11, 2019 - 03:36 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड के बहुचर्चित एनएच-74 घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी डॉ. पंकज पांडे को फिलहाल अग्रिम जमानत नहीं मिली है। उन्हें अदालत से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत पर सरकार से जवाब मांगा है।

जानकारी के अनुसार, डॉ. पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी पिछले शनिवार को जिला अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद डॉ. पांडे की ओर से सोमवार को उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई। सरकार की ओर से कहा गया कि डॉ. पांडे घोटाले में शामिल हैं। उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। राज्य सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के मामले में केन्द्र सरकार की ओर से अभी अनुमति नहीं मिल पाई है। इसलिए एसआईटी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब पेश करने को कहा है।

इसके साथ ही अदालत ने डॉ. पांडे को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. पांडे के मामले में 11 फरवरी को सुनवाई होगी। तब तक सरकार को अपना जवाब पेश करना है। डॉ. पांडे को घोटाले में आरोप में सरकार ने पिछले साल 12 सितम्बर को निलंबित कर दिया था। उसके बाद उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए सीधे उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत पेश की थी। इस मामले में 24 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

Nitika