NH-58 के निर्माण में हो रही देरी को लेकर नैनीताल HC ने अपनाया सख्त रुख, दिए निर्देश

punjabkesari.in Saturday, Aug 25, 2018 - 04:51 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के निर्माण को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को निर्देश देते हुए कहा कि जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण राजमार्ग के निर्माण में देरी हे रही है, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 

राज्य में यातायात के लिए बनाया जाए सुगम मार्ग 
के अनुसार, मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने एनएच-58 को लेकर दायर याचिका में सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में यातायात के लिए सुगम आवागमन बनाया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारियों के द्वारा की गई सिफारिशों को जल्द अमल में लाया जाए। इसके साथ ही सभी राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर पर्याप्त संख्या में स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। 

निश्चित समयावधि में किया जाए NH-58 का निर्माण 
इसके अतिरिक्त कोर्ट ने कहा कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सरकार प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में जाम की स्थिति से कैसे समाधान पाया जा सकता है। वहीं कोर्ट ने  प्राधिकरण को निर्देश देते हुए कि वह रूड़की और हरिद्वार के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 का निर्माण तय समयावधि में करवाएं। 

3 महीने के भीतर पूरा किया जाए NH के रखरखाव का कार्य 
साथ ही मैसर्स हिमालयी निर्माण कंपनी को कहा कि वह 3 महीने के अंदर तय समय में एनएच के रखरखाव का कार्य पूरा करे। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को यह भी निर्देश दिए कि एनएच-58 के निर्माण में हुए विलंब के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करे और अनुशानात्मक कार्रवाई भी अमल में लाएं। 

Nitika