नैनीताल HC ने किया मंदिर समिति को भंग, समिति के अध्यक्ष देंगे फैसले को चुनौती

punjabkesari.in Sunday, Jul 15, 2018 - 12:14 PM (IST)

देहरादूनः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा 10 जुलाई को मंदिर समिति को बंद कर दिया गया। मंदिर समिति बंद करने के बाद मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के द्वारा नैनीताल उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देने की बात कही गई है। 

जानकारी के अनुसार, फैसला सरकार के पक्ष में आने के बाद अब सरकार मंदिर समिति में प्रशासक तैनात कर सकती है। प्रशासक की जिम्मेदारी आयुक्त गढ़वाल, सचिव धर्मस्व और जिलाधिकारी को दी जा सकती है। गणेश गोदियाल ने फैसले के स्वागत कर इसके सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही। उन्होंने कहा कि न्यायलय ने जिन आधारों पर मंदिर समिति को भंग किया है, उसमें समिति की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए रिवर्स पिटीशन दायर कर न्यायलय के इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। 

बता दें कि पिछले साल भी 1 अप्रैल को जब राज्य सरकार ने समिति भंग की थी तो उस समय धर्मस्व और संस्कृति को प्रशासक बनाया गया था। उस समय भी मंदिर समिति के सदस्य दिवाकर चमोली और दिनकर बाबुलकर ने सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दे डाली थी। कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। सरकार को विशेष अपील में भी राहत नहीं मिली और उसे वहां भी झटका लगा। इसके बाद सरकार ने डबल बैंच में अपील की, जहां से उन्हें राहत मिली है। 

Nitika