नैनीताल हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंपों के आवंटन मामले में याचिकाकर्ता को नहीं दी राहत

punjabkesari.in Saturday, Mar 02, 2019 - 02:59 PM (IST)

नैनीतालः आम चुनावों से पहले केंद्र सरकार की ओर से देशभर में किए जा रहे 65000 पेट्रोल पंपों के प्रस्तावित आवंटन के मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में आवश्यक प्रत्यावेदन केंद्र सरकार को सौंपने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की युगलपीठ ने पौड़ी की गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) सामाजिक एवं ग्रामीण शिक्षा विकास समिति द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया कि देशभर में हजारों पेट्रोल पंपों के आवंटन से पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा। मिट्टी, पानी और हवा में प्रदूषण बढ़ेगा। याचिका में इस बात पर बल दिया गया था कि देश में पेट्रोल पंप परियोजना को बढ़ावा देने के बजाय सरकार वाहनों के लिए सौर उर्जा और विद्युत चालित जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास करे। आगे कहा गया कि सरकार द्वारा नवीन ऊर्जा स्रोतों का विकास नहीं किया जा रहा है।

पिछले साल नवंबर के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने देश में बढ़ते तेल की मांग को देखते हुए देश भर में 65000 पेट्रोल पंपों के आवंटन के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में 63674 पेट्रोल पंप वर्तमान में मौजूद हैं। देश में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय प्राकृतिक गैस एवं तेल उत्पादों का उत्पादन, वितरण, विपणन और मूल्य निर्धारण का काम करती है।

Deepika Rajput