नैनीताल हाईकोर्ट ने एमवी एक्ट को सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश

punjabkesari.in Monday, Jun 25, 2018 - 03:01 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट (एमवी) का सख्ती से पालन करवाते हुए व्यावसायिक वाहनों से बाहर निकलने वाले सरिया आदि पर रोक लगा दी है। 

स्कूली छात्रों के वाहन चलाने पर लाइसेंस लेने के दिए निर्देश 
जानकारी के अनुसार,  वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका में अपना निर्णय सुनाया है। हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 128 और 129 को सख्ती से पालन करने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य की पुलिस को निर्देश जारी किए हैं। नाबालिग स्कूली छात्रों के मोटरसाइकिल चलाने पर लाइसेंस नहीं देने के निर्देश दिए हैं। 

स्कूटर चालतकों को आईएसआई मार्का के हेलमेट पहनने के दिए निर्देश 
कोर्ट ने मोटरसाइकिल और स्कूटर चालकों को आईएसआई मार्का वाले हेलमेट पहनने के निर्देश जारी करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और कोतवाली के पुलिस क्षेत्राधिकारी को इस आदेश को व्यक्तिगत रूप से पालन करने के लिए कहा है। इसके साथ-साथ हाईकोर्ट ने राज्य में गाड़ी से बाहर झूलते लोहे की रॉड या लोहे की चादर आदि को वाहन की लंबाई से अधिका नहीं ले जाने के निर्देश दिए हैं। 

अवहेलना करने पर जुर्माना लगाने के दिए निर्देश 
इसके अतिरिक्त कोर्ट ने वाहन चलाते समय फोन पर बात करने वाले को पकड़े जाने पर लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्देश पालन ना करने वाले को 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाए। 


 

Nitika