नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को दिया बड़ा तोहफा, 8 घंटे से अधिक नहीं करेंगे ड्यूटी

punjabkesari.in Tuesday, May 15, 2018 - 06:31 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के हित में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को आदेश जारी किए है। 

राज्य सरकार को जारी किए आदेश 
जानकारी के अनुसार, नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि वह पुलिसकर्मियों से 8 घंटे से अधिक ड्यूटी ना करवाएं। इसके साथ-साथ उन्होंने पुलिसकर्मियों को साल में 45 दिनों का अतिरिक्त वेतन देने का भी महत्त्वपूर्ण फैसला लिया है। 

पुलिसकर्मियों को साल में 45 दिनों का अतिरिक्त वेतन देने का लिया फैसला 
वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा, न्यायमूर्ति शरद कुमार की शर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट मे राज्य पुलिस सुधार आयोग की सिफारिश पर पुलिस कल्याण के लिए 3 महीने में कारपस फंड बनाने, आवासीय स्थिति में सुधार के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने और प्रत्येक पुलिसकर्मी को सेवा काल में 3 पदन्नति के लिए नियमावली में आवश्यक संशोधन करने जैसे महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश राज्य सरकार को जारी किए हैं। 

बता दें कि हरिद्वार निवासी अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में पुलिसकर्मियों को प्रतिदिन 10 से 15 घंटों तक ड्यूटी करनी पड़ती है। इस कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। 

Nitika