नैनीताल HC का आदेश, घास के मैदानों से 3 महीने के भीतर हटाए जाए स्थायी ढांचे

punjabkesari.in Wednesday, Aug 22, 2018 - 02:23 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि घास के मैदानों में से 3 महीने के भीतर बनाए गए स्थायी ढांचों को हटाया जाए। 

जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर घास के मैदानों से सभी स्थायी संरचनाओं को हटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने मैदानों में घूमने के लिए पर्यटकों की अधिकत्तम संख्या 200 तक सीमित कर दी है। इसके साथ ही मैदानों में रात्रि विश्राम पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। 

वहीं कोर्ट ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को 6 सप्ताह के भीतर घास के मैदानों से प्लास्टिक की बोतलों को हटवाने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि भविष्य में इन जगहों पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा। इन घास के मैदानों में मवेशियों को चराने के लिए केवल स्थानीय चरवाहों को ही अनुमति दी जाएगी। 


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Nitika

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