ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करना व्यक्ति को पड़ा महंगा, पुलिस ने फोन किया जब्त

punjabkesari.in Wednesday, Jul 11, 2018 - 05:38 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय के परिवहन विभाग को दिए गए आदेशों के तहत हल्द्वानी में एक 36 वर्षीय व्यक्ति के फोन को वाहन चलाने के दौरान बात करने के कारण 24 घंटों के लिए जब्त कर लिया गया।

व्यक्ति की पहचान गौरव पनवाली के रूप में हुई है। वह एक छोटी सी करियाने की दुकान चलाता है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि उसने हैलमेट भी नहीं पहना था और दो बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए रैड लाइट को क्रॉस किया। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश भी की गई है।

राज्य में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए दिशा-निर्देशों की एक श्रृंखला प्रदान करते हुए शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने परिवहन विभाग को वाहन चलाने के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने पर 24 घंटों के लिए मोबाइल फोन को जब्त करने के लिए अधिकृत किया। पिछले महीने हाईकोर्ट ने ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाते हुए उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया था।

यातायात निरीक्षक महेश चन्द्र ने फोन जब्त करते हुए बताया कि हमने एक हेलमेट के बिना बाइक की सवारी करने वाले आदमी को फोन पर बात करते हुए देखा। जब मैंने उसे रोकने के लिए संकेत दिया, तो वह भाग गया। उन्हें टिकोनिया से मंगल पदव तक एक किमी तक पीछा करने के बाद पकड़ा गया था। उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया।

नैनीताल जिले के वरिष्ठ अधीक्षक जनमेज खंडुरी ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत, पुलिस अधिकारियों के पास परिवहन विभाग के समान शक्तियां और प्राधिकरण है तो पुलिस अधिकारी भी उल्लंघन करने वालों के मोबाइल फोन जब्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम पत्र और भावना में अदालत के आदेश को लागू करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के निदेशक (यातायात) केवल खुराना ने कहा कि यह सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करेगा।

prachi