धोखाधड़ी मामले में एक ही दिन में 2 बार खारिज हुई पायलट बाबा की जमानत याचिका, भेजे गए जेल

punjabkesari.in Friday, Apr 05, 2019 - 01:42 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में धोखाधड़ी के मामले में संलिप्त पायलट बाबा को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट के द्वारा पायलट बाबा की एक ही दिन में 2 बार जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, पायलट बाबा ने नैनीताल हाईकोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने उन्हें सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण करने और उसी दिन जमानत याचिका पर सुनवाई करने के निर्देश दिए। वहीं पायलट बाबा ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं बाबा ने जिला जज नरेंद्र दत्त की कोर्ट में याचिका दायर की लेकिन वहां पर भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। इसी के चलते पायलट बाबा को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

बता दें कि आइकावा इंटरनेशनल एजुकेशन संस्था के संस्थापक और संचालक हिमांंशु राय सहित कई लोगों के द्वारा पायलट बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि बाबा ने कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत करने के लिए उनसे 67760 के बदले आश्वासन दिया गया था कि उन्हें 50500 रुपए प्रति महीने की आमदन होगी। उनसे कुल 320760 रुपए की राशि हड़प ली गई और कुछ नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 11000 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है।

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