पिथैरागढ़ः तेंदुए की खाल रखने के जुर्म में व्यक्ति को मिली 3 साल कारावास की सजा

punjabkesari.in Saturday, Feb 27, 2021 - 05:41 PM (IST)

 

पिथैरागढ़ः स्थानीय अदालत ने तेंदुए की खाल रखने के जुर्म में वन्यजीवों के एक तस्कर को शनिवार को तीन साल कैद की सजा सुनाई।

सरकारी वकील पृथ्वीराज सिंह बनकोटी ने बताया कि पिथैरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर ने सुरेन्द्र सिंह को तीन साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि सिंह को पहले भी तेंदुए की खाल रखने के जुर्म में सजा हो चुका है।

बनकोटी ने बताया कि अन्य आरोपी भूपेन्द्र सिंह सबूतों के अभाव में बरी हो गया। दोनों के पास से 2013 में तेंदुए की खाल मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया था।

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Diksha kanojia