कोरोना को लेकर सरकार का निर्णय- विवाह-समारोहों में शामिल होने के लिए RT PCR टेस्ट अनिवार्य
punjabkesari.in Sunday, May 16, 2021 - 11:18 PM (IST)
देहरादूनः उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रही है। इसी के चलते राज्य सरकार ने अब विवाह समारोहों में शामिल होने के लिए आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। वहीं इस संबंध में 1-2 दिन के भीतर शासन से आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे।
सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विवाह समारोहों के कारण भी कोरोना संक्रमण फैल रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले तक की अवधि की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। विवाह में शामिल होने के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को ही भाग लेने की अनुमति है।
वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल विवाह समारोह स्थगित करने की अपील भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो कोरोना कर्फ्यू की अवधि आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने राज्यवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे कोरोना की गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करें। प्रथम चरण के कोरोना कर्फ्यू की अवधि 18 मई की सुबह समाप्त होगी।