पंचायत चुनावः 2 से अधिक बच्चों वाले मामले में SC ने राज्य सरकार को दिया बड़ा झटका

punjabkesari.in Monday, Sep 23, 2019 - 03:20 PM (IST)

देहरादूनः सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत राज संशोधन अधिनियम को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सुनवाई कर राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, पंचायत राज संशोधन अधिनियम को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, नया पंचायती राज संशोधन कानून 25 जुलाई, 2019 के बाद लागू होगा। इस तारीख के बाद 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले 3 बच्चों वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। 

बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुवार को 25 जुलाई 2019 से पहले 2 बच्चों से अधिक वाले पंचायत चुनाव के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार दिया था। इस फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी।

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