ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर सभी छात्रों से शुल्क नहीं वसूल पाएंगे स्कूलः न्यायाधीश

punjabkesari.in Saturday, Jul 04, 2020 - 12:31 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर विद्यालय सभी विद्यार्थियों से शुल्क वसूल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वही विद्यार्थी शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) भुगतान करेंगे जो ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की युगलपीठ ने शुक्रवार को देहरादून निवासी जपिंदर सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये निर्देश जारी किए हैं। यह जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजयबीर पुंडीर ने दी है।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि शिक्षा सचिव की ओर से 22 जून को एक शासनादेश जारी कर कहा गया कि जो स्कूल एवं विद्यालय ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं वह विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क वसूल कर सकते हैं।

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Diksha kanojia