परिवहन निगम कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए जाने के मामले में HC गंभीर, सचिव को किया तलब

punjabkesari.in Wednesday, Sep 25, 2019 - 02:41 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले 2-3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया। इसके साथ ही परिवहन सचिव को आगामी 26 सितंबर को समस्त दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने निगम से भी पूछा कि सरकार पर कितनी धनराशि बाकी है।

जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने यह निर्देश उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही कर्मचारी संघ की ओर से कहा गया है कि सरकार पर निगम का लगभग 85 करोड़ की धनराशि बाकी है। संघ की ओर से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण नहीं किया गया है। राज्य को लगभग 700 करोड़ की परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण किया जाना है।

वहीं राज्य सरकार भी इस मामले में कोई ठोस प्रयास नहीं कर रही है। हालत यह है कि निगम की माली-हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उनके देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में परिवहन निगम के कर्मचारियों को हड़ताल जैसे कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसे में सरकार उन पर एस्मा लगाने को तैयार रहती है।

बता दें कि कर्मचारी यूनियन की ओर से यह भी कहा गया कि सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत निगम को करोड़ों रुपए का भुगतान किया जाना है लेकिन सरकार द्वारा विभिन्न मदों का भुगतान नहीं कर रही है। साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा के तहत भी करोड़ों रुपए का भुगतान लंबित है। सरकार पर कुल 85 करोड़ की धनराशि बाकी है। इससे पहले अदालत की ओर से राज्य सरकार, उप्र सरकार और उप्र परिवहन निगम से भी पूरे प्रकरण में जवाब मांगा गया है।
 

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