कल से आरंभ होगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र, क्षेत्र में लागू की गई धारा 144

punjabkesari.in Sunday, Jun 23, 2019 - 10:32 AM (IST)

देहरादूनः उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा परिसर के क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा उत्तराखंड का सत्र 24 जून से प्रारम्भ हो रहा है।

जिले में विभिन्न संगठनों तथा समुदायों द्वारा धरना, प्रदर्शन, अनशन और अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव होने की सम्भावना के कारण विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिए दंड प्रकिया संहिता की धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश पारित किए गए है। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के लाठी डंडे सहित किसी भी प्रकार के हथियार को लेकर जाना वर्जित किया गया है।

बता दें कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी और लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी भवनों में नारे इत्यादि लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य का प्रचार-प्रसार इत्यादि प्रतिबन्धित है।



 

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