धुमाकोट बस हादसे के बाद HC के निर्देशों पर परिवहन विभाग सख्त, जारी किए निर्देश

punjabkesari.in Friday, Jul 13, 2018 - 11:36 AM (IST)

रुद्रप्रयागः उत्तराखंड में धुमाकोट बस हादसे के बाद हाईकोर्ट के निर्देशों पर परिवहन विभाग भी सख्त हो गया है। 
PunjabKesari
नियमों का पालन ना करने पर FIR करने के दिए निर्देश 
यातायात के नियमों का सही तरीके से पालन ना करने पर अब चालान के साथ ही ड्राइवर और वाहन के मालिक पर एफआईआर भी दर्ज होगी। इतना ही नहीं चलती गाड़ी में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर फोन भी जब्त किया जाएगा। परिवहन विभाग ने जिले के सभी वाहन संचालक यूनियनों के पदाधिकारियों से बातचीत कर व्यवस्थित संचालन में सहयोग करने की अपील की। 

वाहन संचालन को लेकर जारी की 6 गाइड लाइन 
रिवहन विभाग के कार्यालय में हुई बैठक में रुद्रप्रयाग के एआरटीओ रुद्रप्रयाग ने बताया कि कोर्ट द्वारा वाहन संचालन को लेकर 6 गाइड लाइन जारी की गई है, जिनमें ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग, डॉक्स एण्ड ड्राइव, मोबाइल फोन पर बात करने आदि मामलों को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 3 महीने के भीतर सभी वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस लगाने, क्रैश गार्ड, हूटर और फेस लाईट हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अब चालान प्रक्रिया के साथ मुकद्दमा दर्ज करने की भी अपील की गई है। 

उबड़ खाबड़ सड़क पर वाहनों को सुरक्षित चलाने में परेशानीः चालक 
वहीं वाहन चालक के पदाधिकारियों ने कहा कि कोर्ट और विभागों के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा लेकिन सबसे अधिक परेशानी सड़कों की है। उन्होंने कहा कि सारा मार्ग उबड़ खाबड़ है, जिन पर वाहनों को सुरक्षित चलाने में परेशानी आती है। 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Nitika

Recommended News

Related News

static