UPCL विभाग का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली

punjabkesari.in Saturday, Mar 21, 2020 - 02:43 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड विद्युत निगम (यूपीसीएल), उत्तराखंड जल विद्युत निगम (यूजेवीएनएल) एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड के कर्मचारियों को अब मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। सभी कर्मचारियों के निवास पर 15 अप्रैल तक बिजली के मीटर लगा दिए जाएंगे।

यूपीसीएल की ओर से यह वचन पत्र उच्च न्यायालय में दिया गया है। उच्च न्यायालय ने भी यूपीसीएल की ओर से दी गई जानकारी को रिकाडर् में दर्ज कर लिया है। न्यायालय ने यूपीसीएल के अधिवक्ता को निर्देश दिए कि 15 अप्रैल तक तीनों निगमों के कर्मचारियों के निवास पर मीटर लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। अदालत की ओर से यह भी कहा गया कि यदि मीटर लगाने की कार्यवाही पूरी नहीं की गई तो अदालत अवमानना की कार्यवाही भी अमल लाएगी।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की युगलपीठ में देहरादून के आरटीआई क्लब की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इससे पहले यूपीसीएल की ओर से अदालत से और समय की मांग की गई। अदालत ने यूपीसीएल की मांग को स्वीकार कर लिया और 17 अप्रैल तक प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने के निर्देश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

वहीं आरटीआई क्लब उत्तराखंड की ओर से कहा गया था कि तीनों निगमों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है। अधिकांश के घरों में बिजली के मीटर तक नहीं लगे हैं और जिनके घरों में मीटर लगे हैं वो उचित तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। सरकार मामूली दर पर इन्हें बिजली उपलब्ध करा रही है।

उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसके बाद यूपीसीएल ने सभी कर्मचारियों के लिए बिजली के नई दरें तय कर दी जबकि यूजेवीएनएल के कर्मचारियों को इससे अलग रखा गया। याचिकाकर्ता की ओर से इस पर ऐतराज जताया गया और उच्च न्यायालय के कड़े रूख के बाद यूजेवीएनएल को भी इसमें शामिल कर लिया गया।


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Ajay kumar

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