उत्तराखंड HC ने राज्य सरकार को जारी किया आदेश, प्रत्येक जिले में बनाया जाए वृद्धाश्रम

punjabkesari.in Wednesday, Jun 13, 2018 - 01:48 PM (IST)

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने बुजुर्गों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम बनाया जाए। 

सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर HC ने की सुनवाई 
जानकारी के अनुसार, नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से दायक याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक ढंग से एक-एक वृद्धाश्रम बनाया जाए। इसके साथ-साथ वृद्धाश्रम में रहने वाले प्रत्येक बुजुर्ग को सभी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाए। 

HC ने 3 महीने के भीतर कार्रवाई करने के दिए आदेश 
इसके अतिरिक्त वहीं पर सरकार की तरफ से मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाए। हाईकोर्ट ने 3 महीने के भीतर आदेश को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उन बुजुर्गों ने काफी राहत की सांस ली है, जिनके पास परिवार के घर से बाहर निकालने के बाद रहने की कोई जगह नहीं होती। 

राज्य सरकार ने HC में रखा अपना पक्ष इससे पहले राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि राज्य के चंपावत और चमोली जिले में सरकार की तरफ से वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा देहरादून और हरिद्वार में भी वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं के स्थान पर सरकार के द्वारा वृद्धाश्रम को चलाया जाए।  
 


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Nitika

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