जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल की कैद
punjabkesari.in Wednesday, Sep 06, 2023 - 10:48 AM (IST)

बरेली: 13 साल की लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी सुभाषनगर ग्राम करेली निवासी राम सिंह को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट- 1 हरि प्रसाद ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने से 10 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेगा।
बेटी को अकेला पाकर दुष्कर्म, विरोध करने पर दी थी जान से मारने की धमकी-
विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना सुभाषनगर में 25 अप्रैल 2020 को तहरीर देकर बताया था कि राम सिंह का घर आना-जाना था। उसने पांच महीने पहले बेटी को अकेला पाकर दुष्कर्म किया था। उसने विरोध करने, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने डर के मारे किसी को नहीं बताया था। पेट में दर्द की शिकायत पर जब उसे डॉक्टर को दिखाने ले गया तो पुत्री पांच महीने की गर्भवती थी। पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट भेजी थी।
छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बरेली : 11 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने व छेड़छाड करने के आरोपी थाना हाफिजगंज कस्बा रिठौरा निवासी सूरजपाल की जमानत अर्जी स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 हरिप्रकाश गुप्ता ने खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़िता के ताऊ ने थाना हाफिजगंज में तहरीर देकर बताया था कि पीड़िता के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है उनके साथ ही रहती है। सूरज व एक अन्य लड़का 25 जून दोपहर 2 बजे बाइक पर जबरन मुंह बंद कर ले गया, छेड़छाड़ की। पुलिस ने बहला फुसलाकर ले जाने, पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी।