69000 शिक्षक भर्तीः HC ने फार्म भरने में गलती करने को लेकर दाखिल याचिका की खारिज

punjabkesari.in Thursday, Jun 04, 2020 - 05:31 PM (IST)

प्रयागराजः 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगने से मामला सुर्खियों में आ गया है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फार्म भरने में मानवीय त्रुटि को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि फार्म भरने में परीक्षाओं के प्राप्तांक गलत भरना मानवीय त्रुटि नहीं है, फार्म भरने से पहले अभ्यर्थियों को ध्यान से निर्देश पढ़ने चाहिए थे।

हाईकोर्ट ने कहा कि फार्म सही ढंग से भरा जाना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। इसे कंप्यूटर ऑपरेटर की भूल बताना गलत है। कोर्ट‌ ने कहा अपनी गलतियों का भुगतान करना हर अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट में आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व अन्य ने याचिका दाखिल की थी। जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने ये याचिका खारिज कर दी है। 

बता दें कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामला एक्सपर्ट कमेटी को भेजने का फैसला किया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 9 मई को संशोधित उत्तरमाला और 12 मई को परिणाम जारी किया था लेकिन एक-दो नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने तकरीबन एक दर्जन प्रश्नों के उत्तर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में 200 से अधिक याचिकाएं दाखिल की थी। जिसके चलते कोर्ट ने अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है।

इन आपत्तियों को सरकार यूजीसी के पास भेजेगी। यूजीसी एक विशेषज्ञ कमेटी बनाकर सभी आपत्तियों को निस्तारित करेगी। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद से विभाग याचिकाओं का जवाब लगाने में ही व्यस्त है।


 


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Content Writer

Tamanna Bhardwaj

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