कुख्यात माफिया कुंटू सिंह समेत 9 आरोपियों को 10-10 साल सजा, कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Mar 31, 2022 - 07:53 PM (IST)

आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के  कुख्यात माफिया कुंटू सिंह ऊर्फ ध्रुव कुमार सिंह समेत उसके नौ सहयोगियों को को गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई गई।  इसके पहले ही पूर्व ही न्यायाधीश ने कुंटू व उसके सहयोगियों को दोषी करार दिया था। कारावास के अलावा प्रत्येक पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं  अदा करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।  

बता दें कि  जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के खर्रा रस्तीपुर में उनके परिजनों की 28 बीघे की संपत्ति को पुलिस ने पहले ही कुर्क कर लिया। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई थी। डी-11 के नाम से मशहूर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह निवासी छपरा सुलतानपुर के गैंग में मुख्य रूप मुन्ना सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर, साधु उर्फ बलकरन निवासी हरा इस्माइलपुर, राम अवध निवासी अजगरा, अखंड प्रताप सिंह निवासी जमुआ, थाना तरवां, पंकज पांडेय निवासी जनकपुर, थाना सिधारी, शिव प्रकाश, ओम प्रकाश यादव निवासी सरदारपुर, थाना मुबारकपुर, रमेश सिंह निवासी कैथौली, सुनील कुमार निवासी बघावर आदि शामिल हैं। 

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Ramkesh