सीतापुर में 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, आरोपी चाचा को मिली फांसी; जज ने कहा- ‘अपराधी को जीने का हक नहीं’

punjabkesari.in Thursday, Sep 18, 2025 - 10:32 PM (IST)

Sitapur News: जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या के मामले में रिश्ते के चाचा को मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को विशेष न्यायाधीश भगीरथ वर्मा की अदालत से आया, जिन्होंने इस जघन्य कृत्य को ‘रेयर ऑफ रेयरेस्ट’ करार देते हुए फांसी की सजा दी।

6 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मिला इंसाफ
यह मामला जनवरी 2019 का है जब सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम बच्ची अपने घर से अचानक गायब हो गई थी। जांच में पता चला कि उसका रिश्तेदार चाचा नीलू उसे टॉफी का लालच देकर दुकान ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी। शव को नदी में फेंक दिया गया था ताकि सबूत मिटाए जा सकें।

पोस्टमॉर्टम में हुआ खुलासा, आरोपी ने कबूला जुर्म
दो दिन बाद बच्ची का शव बरामद हुआ। पोस्टमॉर्टम में रेप और हत्या की पुष्टि हुई। गांव के ही नीलू को पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

6 साल तक मुकदमा चला, 16 सबूत और 11 गवाह पेश
सरकारी वकील गोविंद मिश्रा ने बताया कि इस मामले में कुल 16 भौतिक और तकनीकी साक्ष्य व 11 गवाहों की गवाही कोर्ट में पेश की गई। कोर्ट ने इसे दुर्लभतम अपराध मानते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई।

जज का सख्त संदेश
न्यायाधीश भगीरथ वर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा, “ऐसे अपराध मानवता के लिए कलंक हैं। इस प्रकार की बर्बरता के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे अपराधियों को जीने का अधिकार नहीं है।”

परिजनों और गांव वालों की प्रतिक्रिया
पीड़िता के पिता ने अदालत के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा, “बेटी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आज न्याय मिला।” गांव के अन्य लोगों ने भी कोर्ट के फैसले को सराहा और उम्मीद जताई कि यह सख्त सजा भविष्य के अपराधियों के लिए चेतावनी बनेगी। यह सीतापुर जिले का दूसरा मामला है जिसमें किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Mamta Yadav

Related News

static