आजम और अबदुल्ला खान को 7 साल की सजा, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

punjabkesari.in Monday, Nov 17, 2025 - 03:19 PM (IST)

Azam Khan: दो पैन कार्ड मामले में सपा के वरिष्ट नेता आजम खान और उनके बेटे अबदुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने यह सजा इसलिए सुनाया है कि क्योंकि अरोप था कि अब्दुल्ला आजम 2-2 पैन कार्ड रखते थे। दो महीने के अंदर फिर जेल जाएंगे आजम खान। 

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि आजम खान और उनके बेटे  अब्दुल्ला आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव लड़ने के नियम का उल्लंघन किया. आरोप है कि जिस समय उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा, उनकी उम्र नियम के अनुसार कम थी। 

ऐसे में अब्दुल्ला खान ने दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया और उसमें अपनी उम्र ज्यादा दिखा दी।  इसके बाद अब्दुल्ला आजम खान ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसी केस में आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने ये पूरी साजिश रची और बेटे का इसमें साथ दिया। अब इस मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम और उनके बेटे अब्दुल्लाह को दोषी करार दिया है।    गौलतलब है कि 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने छह साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।


मिली जानकारी के अनुसार, आजम के बेटे अब्दुल्ला के  एक पैनकार्ड में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है जबकि, दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है. पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। पैन कार्ड मामले में आजम खां भी आरोपी थे।

हालही में बाहर आए थे आजम खान
10 बार के सांसद  आजम खान हाल ही में लगभग 2 साल के बाद जेल से बाहर आए थे, लेकिन उन पर अभी भी कई केस चल रहे हैं और उसी में आज पैन कार्ड मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 


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Imran

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