Azam Khan को SC कोर्ट ने दिया झटका, दलील खारिज करते हुए कहा- ऐसा नहीं है कि आपको यूपी में नहीं मिलेगा न्याय
punjabkesari.in Wednesday, Jan 04, 2023 - 01:10 PM (IST)

लखनऊ: आजम खान ( Azam khan ) को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा झटका दिया है। दरअसल, आजम के कुछ मामलों को यूपी के दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए।
बता दें कि आज़म खां की दलील थी कि यूपी में उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है। उल्लेखनीय है कि आजम खां और उनके परिवार के सदस्यों पर कई मामले लंबित हैं, जिनकी सुनवाई चल रही है। सपा नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि योगी सरकार उन्हें जानबूझकर निशाना बना रही है।
Supreme Court declines to entertain SP leader Azam Khan's plea seeking transfer of certain cases against him from Uttar Pradesh to another state. Court asks Azam Khan to approach the concerned High Court and directed that his petition may be taken up on an expeditious basis. pic.twitter.com/ckinmF6g3a
— ANI (@ANI) January 4, 2023
यह भी पढ़ें:- University का अजब-गजब फरमान, 'छात्रों ने बाहर से मंगाया Food तो देना होगा 100 रुपए जुर्माना'
मिली जानकारी के हिसाब से सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 87 मामले दर्ज हैं, जिनका ट्रायल अलग-अलग कोर्ट में चल रहा है। आजम खान ने इन मामलों को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर कराने की याचिका दी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार करते हुए कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। ऐसा नहीं है आपको UP में न्याय नहीं मिलेगा। आजम खां के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि उत्तर प्रदेश में उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है।
यह भी पढ़ें:- Anurag Thakur ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- प्रियंका को कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ नहीं दिखता अपराध