आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की बढ़ीं मुश्किलें ! जा सकती है विधायकी; कोर्ट ने पिता-पुत्र को सुनाई 2 -2 साल की सज़ा

punjabkesari.in Monday, Feb 13, 2023 - 09:32 PM (IST)

मुरादाबाद: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पिता पुत्र को दो- दो साल की सजा सुनाई है। वहीं बाकी आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके साथ ही अब अब्दुल्ला आजम की विधायकी पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है।  
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दरअसल, 31 दिसंबर 2007 की रात सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के गेट नंबर 3 के भीतर घुसकर आतंकियों ने हमला किया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में सर्च अभियान चला रही थी। 01 जनवरी 2008 को पुलिस  चेकिंग कर रही थी इसी दौरान समाजवादी नेता आजम खान गुजर रहे थे। पुलिस ने उनकी गाड़ी की चेकिंग करने की कोशिश की। उसके बाद उनके साथियों का गुस्सा भड़क गया और सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। गाड़ी चेक करने के विरोध में मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने आजम खां धरने पर बैठ गए थे। मामले में आजम खां, अब्दुल्ला आजम, नगीना के सपा विधायक मनोज पारस, अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, मुरादाबाद देहात से पूर्व विधायक इकराम कुरैशी, डीपी यादव, राजेश यादव और सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राज कुमार प्रजापति पर सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में MP-MLA कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोषी करार पाया है। हालांकि बाकी आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
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क्या है नियम?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर लागू होता है। यह फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) निरस्त कर दिया था। यह धारा आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बावजूद सांसदों, विधायकों को संरक्षण प्रदान करती थी।


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Content Writer

Mamta Yadav

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