बाबरी विध्वंस मामला: आडवाणी, जोशी और उमा भारती का कोर्ट में दर्ज होगा बयान

punjabkesari.in Tuesday, Jun 09, 2020 - 10:42 AM (IST)

लखनऊ: अयोध्या में बाबरी विध्वंस के आपराधिक मामले में लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती का बयान दर्ज होगा। सोमवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इन्हें सीआरपीसी-313 के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। फिलहाल इनके पेश होने की तारीख कोर्ट ने अभी तय नहीं की है। 

तीनों को निर्धारित तिथि पर कोर्ट को पेश होने का निर्देश
बता दें कि बाबरी मस्जिद पर सुनवाई कर रहे विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि आडवाणी, जोशी और उमा भारती की ओर से अग्रिम आदेश तक हाजिरी माफ़ी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। लेकिन कोर्ट के आदेश पर तीनों को अपना बयान दर्ज कराने के लिए न्यायालय में पेश होना होगा। जस्टिस यादव ने कहा कि फिलहाल अभियुक्तों का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में तीनों को निर्धारित तिथि पर कोर्ट को पेश होने का निर्देश दिया गया है।

30 मई 2017 को तीनों विषेश अदालत में हुए थे हाजिर
गौरतलब है कि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों व कुछ अन्य अभियुक्तों के खिलाफ ट्रायल का आदेश विशेष अदालत को दिया था। विशेष अदालत ने इस आदेश के अनुपालन में अभियुक्तों को समन के जरिए तलब किया था। इसके बाद 30 मई 2017 को आडवाणी, जोशी और उमा भारती कुछ अन्य अभियुक्तों के साथ विषेश अदालत में हाजिर हुए थे। उन्‍होंने अपनी जमानत करायी जिसके बाद कोर्ट ने उन पर आरेाप तय करने की कार्रवाई की। अब कोर्ट ने उनकी हाजिरी माफ़ी की याचिका स्वीकार करते हुए कहा है कि जब भी निर्देशित किया जाएगा। उन्हें कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज करवाने होंगे।

मामले में कुल 32 अभियुक्तों का ट्रायल हो रहा
सीबीआई के वकील ललित सिंह ने बताया कि सोमवार को अभियुक्त राम जी गुप्ता के सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया गया। जबकि अन्य की तरफ से हाजिरी माफी की अर्जियां आयी थीं। मामले में कुल 32 अभियुक्तों का ट्रायल हो रहा है। अन्य 29 अभियुक्तों में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार, डॉ राम विलास वेदांती, मंहत नृत्य गोपाल दास, साध्वी रितम्भरा, बृज भूशण शरण सिंह, लल्लू सिंह, साक्षी महाराज भी शामिल हैं।

 


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Edited By

Umakant yadav

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