जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले सकिर्ल रेट की जानकारी के लिए योगी सरकार ने निर्धारित किया फीस

punjabkesari.in Tuesday, Jun 15, 2021 - 09:19 PM (IST)

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की भू-संपत्तियों की कीमत और उनकी रजिस्ट्री कराने से पूर्व उसके सकिर्ल रेट की जानकारी के लिए फीस का निर्धारण कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए प्रदेश के स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि अब कोई भी क्रेता विक्रेता जिसको अपने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से पूर्व अपने सकिर्ल रेट की जानकारी करनी है, वह मात्र 100 रुपये की फीस जमा कर जिलाधिकारी से पूरी जानकारी ले सकता है।       

उन्होंने बताया कि ऐसा करने से भविष्य में इसके ऊपर स्टाम्प चोरी का कोई केस दायर नहीं हो पायेगा, क्योंकि वह अधिकृत प्राधिकारी से स्पष्ट हो चुका होता है। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था पूर्णत: स्वैच्छिक है। यह व्यवस्था पूर्व में भी थी किंतु फीस निर्धारित नहीं थी अब फीस निर्धारित हुई है। स्टाम्प मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से भविष्य में स्टाम्प वादों में भारी कमी आएगी और व्यवस्था पारदर्शी बन सकेगी।       

 


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Content Writer

Moulshree Tripathi

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