उपचुनाव:  रामपुर में आचार संहिता लगते ही एक्शन मोड में आया जिला प्रशासन, सड़कों से हटाई गई राजनीतिक प्रचार सामग्री

punjabkesari.in Saturday, Nov 05, 2022 - 03:26 PM (IST)

रामपुर (रविशंकर) : आजम खान के खिलाफ रामपुर के विशेष MP/MLA कोर्ट से फैसला आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने शनिवार को रामपुर शहर के विधानसभा सीट पर उप चुनाव का ऐलान कर दिया है। शहर में उप चुनाव होने के ऐलान के बाद आचार संहिता लगने के कारण जिला प्रशासन ने शहर में लगे राजनीतिक प्रचार सामग्री को उतरवा दिया।

अभियान चलाकर मार्ग से हटाए जा रहे राजनीतिक बोर्ड
रामपुर शहर की सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा उप चुनाव के ऐलान के बाद जिला प्रशासन ने आज नगर पालिका के टीम के साथ मिलकर शहर में लगे सभी राजनीतिक फ्लेक्सी बोर्ड, पोस्टर, बैनर इत्यादि उतरवाया गया। आपको बता दे कि जिले में आजम खान की सीट रिक्त होने के बाद आज चुनाव आयोग ने आज से आचार संहिता लागू कर दी है। जो कि 8 दिसंबर तक जारी रहेगी।

5 को चुनाव 8 को नतीजे
आजम खान के खिलाफ रामपुर के विशेष MP/MLA कोर्ट से फैसला आने के बाद सीट के रिक्त हो जाने के कारण चुनाव आयोग ने उप चुनाव का ऐलान किया है। आयोग के आदेश के मुताबिक इस सीट पर 5 दिसंबर को उप चुनाव होंगे और 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा के नतीजों के साथ इस सीट का भी परिणाम आएगा। इस सीट पर भी सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा के बीच कांटे का मुकाबला होगा। अब देखना ये है कि सपा और आजम खान का गढ़ कहा जाने वाली रामपुर सीट सपा बचा ले जाती है या लोकसभा के उपचुनाव के तरह सत्तारूढ़ भाजपा इसे सपा से छीन लेगी।  
   
हेट स्पीच मामले में आया है फैसला

आपको बता दे कि सपा के कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान ने लोकसभा 2019 के चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी और रामपुर के तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ विवादित बयान दिया था। जिसके बाद जिला प्रशासन ने उस वक्त के सपा उम्मीदवार आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज कराया था। उसी केस में पिछले हफ्ते आजम खान के खिलाफ फैसला आया था। जिसमें उन्हें 3 साल की सजा होने के कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Prashant Tiwari

Related News

static