'चूहे की हत्या' के आरोप में शख्स पर चार्जशीट दाखिल, पूंछ में पत्थर बांधकर ली थी बेजुबान की जान

punjabkesari.in Tuesday, Apr 11, 2023 - 11:56 AM (IST)

बदायूं: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बदायूं  (Badaun) में पुलिस (Police) ने पहली बार एक 30 वर्षीय कुम्हार के खिलाफ चार्जशीट (Charge Sheet) दायर की है, जिस पर एक चूहे (Rat) को ईंट से बांधकर मारने और उसे एक नाले में डुबोने का आरोप है। आरोपी मनोज कुमार एक कुम्हार है, जो अपनी 3 बेटियों के साथ एक छोटे से घर (House) में रहता है। आरोपी पर 2022 में आईपीसी की धारा 429 (मवेशियों को मारने या अपाहिज बनाने की शरारत) के साथ-साथ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत मामला दर्ज (FIR) किया गया था।

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चूहे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ था ये खुलासा
जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने नवंबर 2022 में एक पशु अधिकार कार्यकर्ता विकेंद्र शर्मा द्वारा उसके खिलाफ दर्ज कराई गई एक शिकायत पर कार्रवाई की थी। इस मामले में सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो के बाद कथित तौर पर एक मृत चूहे को उसकी पूंछ को एक पत्थर से बांधकर दिखाया गया था। चूहे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई, जिसमें कहा गया है कि चूहे का लीवर और फेफड़े पहले से खराब थे। रिपोर्ट के मुताबिक चूहे की मौत नाली के पानी में डूबने से नहीं हुई है बल्कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। जिसके बाद आरोपी मनोज कुमार को एक अदालत ने जमानत दे दी थी।

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आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में दाखिल कर दी 30 पन्नों की चार्जशीट
आपको बता दें कि इस मामले में इस मामले में वन विभाग के डीएफओ अशोक कुमार सिंह का कहना है कि चूहे को वन विभाग अधिनियम में 5 के तहत वार्मिंग श्रेणी में रखा गया है और इसको मारने पर कोई अपराध नहीं बनता है, लेकिन पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है, इसलिए इसको गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो साक्ष्य और स्थानीय लोगों के बयान के आधार पर जांच अधिकारी ने कुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर की है और सर्कल अधिकारी के सत्यापन के बाद इसे अदालत में पेश किया जाएगा। इन सब तर्क-वितर्क के बीच पुलिस ने मनोज को आरोपी मानते हुए 30 पन्नों का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है।


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Content Editor

Anil Kapoor

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