कोरोना को लेकर सख्त हुए CM योगी के तेवर- मास्क न पहनने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना, सार्वजनिक होगी फोटो

punjabkesari.in Monday, Apr 19, 2021 - 02:16 PM (IST)

लखनऊः उत्तर प्रदेश में जोनलेवा कोरोना वायरस की नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने गठित टीम-11 को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिया है। सीएम ने रेमडेसिविर की कालाबाज़ारी करने वालों पर गैंगस्टर व राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाही व मास्क न पहनने पर दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार जुर्माने का निर्देश दिया है।

रेमडेसिविर कालाबाज़ारी में गैंगस्टर एक्ट अथवा रासुका के तहत कार्रवाही 
सीएम ने कहा रेमडेसिविर जैसी जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाज़ारी बड़ा अपराध है। इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट अथवा रासुका के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों के बारे में समाज में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। रेमडेसिविर सहित किसी भी प्रकार के जीवनरक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। सभी जिलों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं है। रेमिडीसीवीर के 20,000 से 30,000 बॉयल आज ही प्रदेश को प्राप्त हो जाएंगे। आने वाले तीन दिनों के भीतर रेमिडीसीवीर की नई खेप भी प्राप्त हो रही है।

उन्होंने कहा प्रदेश में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली सभी औद्योगिक इकाइयों को चिन्हित कर उनसे संपर्क करें। इनमें एमएसएमई इकाइयों की संख्या बहुतायत है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर फिलहाल सभी औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित कुल ऑक्सीजन का इस्तेमाल मेडिकल संबंधी कार्यों में ही किया जाए। इन इकाइयों के समीप स्थित अस्पतालों से समन्वय बनाकर इन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए। औद्योगिक इकाइयों से ऑक्सीजन वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाए। भारत सरकार से 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित हो गया है। आवश्यकतानुसार और मांग प्रेषित करें। इसमें देरी न हो।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में न्यूनतम 100 बेड वाले सभी अस्पतालों में स्वयं का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की दिशा में कार्यवाही की जाए। इस संबंध में विधायक निधि का सहयोग लिया जा सकता है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को न्यूनतम एक सप्ताह का मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाए। मरीजों से हर दिन संवाद स्थापित किया जाए। 108 एम्बुलेंस की आधी संख्या केवल कोविड के लिए डेडिकेटेड किया जाए।

मास्क न पहनने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना 
मास्क को लेकर सीएम ने कहा कि अनिवार्य उपयोग को सख्ती से लागू कराया जाए। पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना तथा दूसरी बार बगैर मास्क पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। 10,000 रुपये जुर्माना देने वालों की फोटो को सार्वजनिक करें। जिससे लोगों में मास्क पहनने के प्रति जागरूकता बढ़े।

मुख्यमंत्री ने कहा संक्रमण प्रसार को न्यूनतम रखने की दृष्टि से यह अत्यन्त जरूरी है कि कंटेनमेंट जोन के प्राविधानों को सख्ती से लागू किया जाए। इसके साथ-साथ सभी जनपदों में क्वारन्टीन सेंटर को प्रभावी ढंग से क्रियाशील रखा जाए। क्वारन्टीन सेंटर में लोगों की स्क्रीनिंग तथा आवश्यकतानुसार जांच की व्यवस्था के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए ठहरने एवं भोजन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदेश में हर दिन सवा 02 लाख से अधिक कोविड टेस्ट हो रहे हैं। इसे और विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है। कोविड से लड़ाई में टेस्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण हथियार है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भरपूर उपयोग करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। निगरानी समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज जैसे अति प्रभावित जिलों को लेकर उन्होंने कहा कि इनके साथ-साथ सभी जिलों में कोविड मरीजों के लिए बेड्स की संख्या मौजूदा स्थिति से दोगुनी की जाए। किसी प्रकार की जरूरत हो तो तत्काल शासन को अवगत कराएं। टेस्ट क्वालिटी के साथ ही हों, यह सुनिश्चित किया जाए।

 

 

 

 


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Content Writer

Moulshree Tripathi

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