SCST एक्ट, पॉक्सो में दम्पति को आजीवन कारावास,  दो लाख से अधिक की अर्थदण्ड की भी सजा

punjabkesari.in Friday, Dec 16, 2022 - 09:42 PM (IST)

पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थानीय अदालत ने एससीएसटी और पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त दम्पति को आजीवन कारावास तथा दो लाख से अधिक की अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय पीलीभीत में पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों एवं सबूतों के आधार पर पॉक्सो न्यायालय पीलीभीत में मामले की सुनवाई पूर्ण हुई। बुधवार को एससीएसटी एक्ट व 17 पॉक्सो एक्ट में दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया गया।

न्यायालय ने अभियुक्त हर्षित पाण्डेय और अभियुक्ता शिवानी को धारा 363 में पांच वर्ष का कारावास तथा सात का जुर्माना, धारा 3328 में सात वर्ष का कारावास तथा 10 हजार का जुर्माना, धारा 342 में 06 माह की सजा और 500रु जुर्माना, धारा 17 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा 40 हजार रूपये जुर्माना एवं धारा 3(2)5 एससीएसटी एक्ट में आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। न्यायालय ने हर्षित को 107500 रुपये (एक लाख सात हजार पाँच सौ रुपये) और शिवानी को 107500 रुपये (एक लाख सात हजार पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड लगाया है।      

उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 मार्च 2021 को वादी की तहरीर के आधार पर पीलीभीत के पूरनपुर थाना में एससीएसटी एक्ट व 17 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त हर्षित पांडे और शिवानी मिश्रा के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था।


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Content Writer

Mamta Yadav

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