अवैध संबंध के शक में अधेड़ की हत्याः कोर्ट ने दोषी 6 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा

punjabkesari.in Tuesday, Aug 08, 2023 - 09:34 PM (IST)

बरेली: अवैध संबंध के शक में अधेड़ की गले में रस्सी डालकर हत्या करने के बाद शव को पेड़ पर लटकाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-4 अजय कुमार शाही ने परीक्षण में आरोपियों को दोषी पाया। आरोपियों में भोजीपुरा के ग्राम जनक जागीर निवासी रोशन लाल व सह अभियुक्तों में सेवाराम, होरी लाल, डालचंद्र, देवेंद्र कुमार व सुरेश समेत छह को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है।

PunjabKesari

एडीजीसी क्राइम अनूप कोहरवाल ने बताया कि मृतक मंगलसेन (45) के पुत्र तेजेंद्र कुमार ने थाना भोजीपुरा में 27 अगस्त 2017 को तहरीर देकर बताया था कि गांव के रोशन लाल की पत्नी को रोशन लाल सत्संग में जाने के लिए धौराटांडा थ्री व्हीलर में खुद बैठाकर आया था। पत्नी वापस नहीं आई। रोशन लाल यह आरोप लगाने लगा कि उसकी पत्नी को मंगलसेन ले गया। उसने बाने में 24 अगस्त 2017 को तहरीर दी थी। 25 अगस्त 2017 को उसके पिता मंगलसेन दोपहर दो बजे बाग में खड़ी ईख देखने गये थे। वह भी # 3 बजे बाग की ओर गया तो देखा । कि एक बाइक से रोशन लाल, सेवा - राम, देवेंद्र उसके बाग की मेड़ के बराबर चकरोड़ से निकल रहे थे। बाग के अंदर गया तो देखा कि उसके पिता मंगलसेन आम के पेड़ के नीचे ईख में जमीन पर खड़े थे, पैर जमीन पर थे, गले में रस्सी का फंदा पड़ा था। गांव का सुरेश कुछ ही दूरी पर खड़ा था, फंदा निकलवाने को कहा तो बाइक से भाग गया।

PunjabKesari

घटना में उपरोक्त के अलावा डालचंद्र व होरी लाल की भी साजिश रही। पुलिस ने हत्या, आपराधिक षडयंत्र की गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद 6 के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 6 गवाह पेश किये थे।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ajay kumar

Related News

static