'बिजली बिल राहत योजना'! मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट और 100 प्रतिशत सरचार्ज/ब्याज माफी का अंतिम दिन आज
punjabkesari.in Wednesday, Dec 31, 2025 - 07:42 PM (IST)
UP News: उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रथम चरण में चलने वाली ‘बिजली बिल राहत योजना' का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता आज अपना रजिस्ट्रेशन करा ले नहीं तो उसे छूट नहीं मिलेगी। आप को बता दें कि इस योजना के तहत घरेलू ( अधिकतम 2 किलोवाट) और वाणिज्यिक (अधिकतम 1 किलोवाट) उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना में पहली बार उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज/ब्याज माफी के साथ मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। योजना के तहत बकाया बिजली बिल आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा होगी।
‘बिजली बिल राहत योजना’ के प्रथम चरण का आज अंतिम दिन है।
— A K Sharma (@aksharmaBharat) December 31, 2025
लाभ लेने से वंचित रह गए उपभोक्ताओं के लिये ज़्यादा लाभ पाने के लिए बस आज भर का दिन बचा है।
अब तक इस योजना का 28 लाख 20 हजार लोगों ने लाभ ले लिया।
लगभग 5000 करोड़ रुपये की राहत उपभोक्ताओं को मिली।
शुभकामना।… pic.twitter.com/bAxFkgBJH7
उपभोक्ताओं को मिलेगा ब्याज माफी व छूट
बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में भी मुकदमों और एफआईआर के निस्तारण का मार्ग खुल जाएगा। उपभोक्ता जितनी जल्दी पंजीकरण और भुगतान करेंगे, उन्हें उतना अधिक लाभ मिलेगा। बढ़े हुए बिलों को सिस्टम द्वारा औसत खपत के अनुसार स्वत: कम करने की सुविधा भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक उपभोक्ता से व्यक्तिगत रूप से संपकर् सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 'यह योजना नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड और बिजली चोरी मामलों के समाधान के लिए अत्यंत लाभकारी है। पहली बार सरचार्ज पूरी तरह माफ है और मूलधन में भी बड़ा लाभ मिल रहा है। इसलिए हर उपभोक्ता को योजना के लिए प्रेरित किया जाए।'
जानिए पंजीकरण प्रक्रिया
इस योजना के तहत सुविधा लेने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन रहेगी। उपभोक्ता www.uppcl.org, यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप अथवा जन सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे। पंजीकरण 2000 रुपये जमा करना होगा। योजना के अंतर्गत बिजली विवादों और विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का भी पंजीकरण कराकर समाधान कराया जा सकेगा। साथ ही कार्मिकों और कलेक्शन एजेंसियों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है।

