बहू की हत्या के जुर्म में ससुर को आजीवन कारावास, शादी के पांच माह बाद ही विवाहिता की हुई थी हत्या

punjabkesari.in Thursday, Jul 25, 2024 - 04:58 PM (IST)

गोंडा: जिले की एक अदालत ने दहेज की खातिर एक नव विवाहिता की हत्या के साढ़े तीन साल पुराने मामले में ससुर को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने मामले में आरोपी पति और सास को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत कुमार शुक्ला ने बृहस्पतिवार को बताया कि करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व जिले के खरगूपुर क्षेत्र में शादी के पांच माह के बाद ही चंद्रावती की हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में 16 दिसंबर 2021 को खरगूपुर थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद से ही चंद्रावती का पति कुंज बिहारी, उसके पिता ईश्वरचंद्र और मां दहेज के लिए उसे मारते-पीटते और प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने चंद्रावती की हत्या कर दी।

शुक्ला ने बताया कि जिला न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार शाम आरोपी ससुर ईश्वरचंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि अदालत ने साक्ष्य के अभाव में कुंज बिहारी और उसकी मां को बरी कर दिया।

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramkesh

Related News

static