आचार संहिता उल्लंघन का मामला: अमेठी की पूर्व BJP विधायक गरिमा सिंह कोर्ट से बरी, साक्ष्य के अभाव का मिला लाभ

punjabkesari.in Tuesday, Nov 08, 2022 - 11:27 PM (IST)

सुलतानपुर: अमेठी की पूर्व विधायक व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता गरिमा सिंह को एमपी-एमएलए अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के लगभग पांच वर्ष पुराने मामले में बरी कर दिया है।

2017 में आचार संहिता उल्लंघन का मामला हुआ था दर्ज
अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार, एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश योगेश यादव ने मंगलवार को आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक गरिमा सिंह को आरोपों से बरी कर दिया। वर्ष 2017 में गरिमा के खिलाफ अमेठी कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। अमेठी कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रमाकांत प्रसाद ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव प्रचार में मानक के विपरीत वाहन पर भाजपा के दो झंडे लगाने के आरोप में पूर्व विधायक गरिमा सिंह के विरुद्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था।

अदालत में कोई साक्ष्य पेश नहीं
पूर्व विधायक गरिमा सिंह के अधिवक्ता राजेश सिंह ने बताया कि झंडा न्यायालय में पेश नहीं किया गया और न ही अभियोजन ने उसके संबंध में अदालत में कोई साक्ष्य पेश किया। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक पर लगे आरोप अदालत में साबित नहीं होने पर अदालत ने उन्हें निर्दोष करार दिया है।
 


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Content Writer

Mamta Yadav

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