गाजियाबाद: 7 लोगों की हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी ड्राइवर को सुनाई फांसी की सजा

punjabkesari.in Monday, Aug 01, 2022 - 04:21 PM (IST)

गाजियाबाद: जिले में 22 मई 2013 को हुए जघन्य हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में दोषी ड्राइवर ने मालिक कारोबारी के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था जिसमें 7 लोगों की हत्या की गई थी।

मामला गाजियाबाद के थाना कोतवाली इलाके से नई बस्ती का है। यहीं 22 मई 2013 को इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। मृतकों में खलचुरी का कारोबार करने वाले सतीश गोयल उनकी पत्नी मंजू गोयल, बेटा सतीश गोयल, बेटा सचिन गोयल, सचिन गोयल की पत्नी रेखा गोयल के अलावा सचिन के 3 बच्चे हनी गोयल, अमन गोयल और मेघा गोयल थे। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए सतीश गोयल के पुराने ड्राइवर राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया था। पुलिस की छानबीन में सामने आया था कि राहुल वर्मा पहले इनका ड्राइवर था और नशे का आदी था। राहुल को पैसे की आवश्यकता थी जिसके लिए वह चोरी करने के लिए इनके घर में घुसा था। लेकिन उसी दौरान तीन मंजिला इस मकान में एक हर मंजिल पर किसी न किसी ने उसको देख लिया। जिसके चलते उसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था।

इस मामले में गाजियाबाद कोर्ट में राहुल वर्मा को शनिवार को दोषी ठहराया था। आज कोर्ट ने राहुल को ipc 302 में फाँसी की सजा 50 हजार जुर्माना ipc 394 सजा 10 साल 30 हजार जुर्माना ipc 411 सजा 3 साल 10 हजार जुर्माना आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा 10 जुर्माना की सजा सुनाई है।

मृतक परिवार के वकील देवराज सिंह ने बताया कि 9 साल की कानूनी लडाई के बाद आज न्याय की जीत हुई है। वहीं मृतक सतीश के रिश्तेदार सचिन मित्तल ने बताया कि 9 साल 2 महीने की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज जीत हासिल हुई है उन्हें कानून पर पूरा भरोसा था। बता दें कि इस मामले में सरकार की तरफ से 28 और मृतक की तरफ से दो गवाहों के बयान हुए हैं।



 


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Content Writer

Ajay kumar

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