रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरीः हाईकोर्ट ने इंक्रीमेंट को लेकर सुनाया बड़ा फैसला

punjabkesari.in Tuesday, Jul 25, 2023 - 05:30 PM (IST)

प्रयागराज: रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वार्षिक इंक्रीमेंट देने के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गत 30 जून को रिटायर होने वाले विपक्षी डीएसपी चंद्रपाल सिंह व पांच अन्य नोशनल इंक्रीमेंट पाने के हकदार हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है।

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दरअसल हाईकोर्ट के 19 मई 2023 के आदेश से विपक्षी अधिकारियों को एक इंक्रीमेंट देने के आदेश को अपील में चुनौती दी गई थी। सरकार का तर्क था कि नियमानुसार कर्मचारी के व्यवहार व सक्षमता के आधार पर एक वार्षिक इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए। जब इंक्रीमेंट लगाने का समय आया तो विपक्षी सेवारत नहीं थे, इसलिए वे वार्षिक इंक्रीमेंट पाने के हकदार नहीं हैं। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में एकाउंट एवं ऑडिटर जनरल ने 12 जून 23 को सर्कुलर जारी किया, जिसके कारण विपक्षी नेशनल इंक्रीमेंट पाने के हकदार नहीं माने गए।


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Content Writer

Ajay kumar

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