आश्रित की श्रेणी में नहीं आएगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परपोता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

punjabkesari.in Thursday, Sep 12, 2024 - 01:46 PM (IST)

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की धारा 2 (बी) के तहत परपोता 'स्वतंत्रता सेनानियों का आश्रित' नहीं है। न्यायालय ने कृष्णानंद राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य पर भरोसा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एक परपोता 'स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित' की परिभाषा में नहीं आता है।

याचिकाकर्ता की प्रार्थना को नहीं किया स्वीकार
यह फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने कहा कि “इस मामले में याचिकाकर्ता ने स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित की परपोती होने का दावा किया है और कृष्णानंद राय (सुप्रा) के फैसले के याचिकाकर्ताओं के समान परिस्थितिया हैं और उक्त फैसले का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता को भी स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। इस आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

यह भी पढ़ेंः UP Weather Update: यूपी में अगले तीन दिन तक भारी बारिश के आसार, IMD ने दी बाढ़ की चेतावनी
मध्य भारत में उत्पन्न दबाव क्षेत्र के कारण अगले दो से तीन दिन तक उत्तर प्रदेश में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। विभाग के मुताबिक, यह दबाव क्षेत्र ग्वालियर के पास शहर से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में और आगरा से 60 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगले 24 घंटे में इसके उत्तर-उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। इसकी वजह से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। IMD ने इसके लिए चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर (मिमी) के बीच वर्षा को ‘भारी बारिश' माना जाता है।  

 


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Content Editor

Pooja Gill

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