UP में इंटरनेट बंद करने पर HC सख्त, योगी सरकार को दिया नोटिस

punjabkesari.in Saturday, Dec 21, 2019 - 01:13 PM (IST)

प्रयागराज: नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। जिसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं अदालत अब इस मामले में तीन जनवरी को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने अगले कार्य दिवस पर हलफनामा के जरिए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडेय, सीनियर एडवोकेट रवि किरण जैन समेत तमाम वकीलों ने शुक्रवार को चीफ जस्टिस कोर्ट में उपस्थित होकर इंटरनेट सेवाएं बंद होने की जानकारी दी। इससे हो रही आम आदमी की परेशानियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि, अचानक इंटरनेट सेवा बंद होने से इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अधिवक्ताओं ने इंटरनेट सेवा बंद होने से न्याय प्रशासन में व्यवधान उत्पन्न होने की शिकायत मुख्य न्यायाधीश से की। जिस पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने जनहित याचिका कायम करते हुए तीन जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया। वहीं राज्य सरकार व जिला प्रशासन से इस संबंध में जानकारी भी मांगी है।

इस संबंध में एडिशनल एडवोकेट जनरल एके गोयल ने कोर्ट में पेश होकर जानकारी दी कि कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा होने की वजह से यह कदम उठाना पड़ा। फिलहाल पाबंदी सिर्फ शनिवार तक ही है। जिसके बाद कोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दस दिनों का वक्त दिया गया है।

लखनऊ समेत इन जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं- उन्नाव, सुल्तानपुर, अमेठी, आगरा, संभल, मेरठ, सहारनपुर, मऊ, आजमगढ़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, प्रयागराज, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, रामपुर, फिरोजाबाद, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, बिजनौर, गोरखपुर, कानपुर, एटा।

Ajay kumar