मांग के नोटिस पर जवाब दाखिल करे बिजली विभागः हाईकोर्ट

punjabkesari.in Wednesday, May 01, 2019 - 04:13 PM (IST)

प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक याचिका पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और बिजली विभाग को अपना जवाब दाखिल करने को कहा। विश्वविद्यालय ने पावर कॉरपोरेशन द्वारा उसे जारी 2.74 करोड़ रुपए की मांग के नोटिस को अदालत में चुनौती दी है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इस याचिका पर न्यायमूर्ति भारती सप्रू और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने यह आदेश पारित किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस आधार पर बिजली विभाग के नोटिस को चुनौती दी है कि पावर कॉरपोरेशन उसे 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा रहा है और इसके बजाय विवि की बिजली काटने की धमकी दे रहा है। इससे पूर्व, 18 सितंबर, 2018 को अदालत ने इलाहाबाद विवि को कॉरपोरेशन के मुख्य अभियंता के साथ एक बैठक कर उसके समक्ष अपनी शिकायत रखने का निर्देश दिया था। हालांकि उस बैठक में दोनों पक्षों के बीच मामला हल नहीं हो सका था।

इसके बाद, 19 अप्रैल को अदालत ने विश्वविद्यालय को पावर कॉरपोरेशन द्वारा की गई मांग का 50 प्रतिशत हिस्सा जमा करने का निर्देश दिया था जिस पर विश्वविद्यालय ने 1.37 करोड़ रुपये जमा कर दिया। पीठ ने राज्य सरकार और पावर कॉरपोरेशन को दो सप्ताह के भीतर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत दो सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई करेगी।


 

Tamanna Bhardwaj