इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुदेशकों के नवीनीकरण मामले में सरकार से किया जवाब-तलब
punjabkesari.in Sunday, Jul 02, 2023 - 04:06 PM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की एकल पीठ ने आगरा के शैलेन्द्र सिंह और 33 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याचीगण के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वे सभी बेसिक शिक्षा बोर्ड, यूपी द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक प्रशिक्षक के पदों पर काम कर रहे हैं। अधिवक्ता ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 से जुड़ी तीसरी अनुसूची की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि उक्त अनुसूची में यह प्रावधान है कि सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 100 से अधिक होने पर अनिवार्य रूप से कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्य शिक्षा विषय के लिए अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति की जानी है।
इसके अलावा मुख्य रूप से अधिवक्ता ने यह भी कहा कि 2009 के उपरोक्त अधिनियम का अत्यधिक प्रभाव है और इसलिए यह राज्य सरकार पर बाध्यकारी है। अंत में कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकारी अधिवक्ता को इस संबंध में सरकार वि से निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 12 जुलाई 2023 को सूचीबद्ध किया गया है।