अपराधियों से मुक्त करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उठाए कदमों से हाईकोर्ट नाखुश

punjabkesari.in Saturday, May 18, 2019 - 11:25 AM (IST)

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय परिसर को अपराधियों से मुक्त करने के लिए उठाए गए कदमों पर नाखुशी जाहिर की है। न्यायालय ने कहा कि जो प्रयास किए गए हैं यह नाकाफी है। विश्वविद्यालय और प्रशासन गंभीरता से प्रयास करे।

विवि की ओर से बताया गया कि उसने छात्रावासों के 407 कमरों को सील कर दिया गया है। इनकी मरम्मत का काम हो रहा है जो शीघ्र पूरा हो जाएगा। विश्वविद्यालय यह प्रयास करेगा कि हॉस्टलों में कोई अनाधिकृत कब्जा न करने पाए। न्यायालय ने उम्मीद जाहिर की है कि जिला प्रशासन विश्वविद्यालय को जरूरी सहयोग देगा ताकि परिसर अपराध मुक्त हो सके। न्यायालय ने अगली सुनवाई पर रजिस्ट्रार की व्यक्तिगत उपस्थिति माफ कर दी है। अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी और विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है।

गौरतलब है कि, पीसीबी छात्रावास में पूर्व छात्र रोहित शुक्ला की हत्या के मामले में उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका कायम की है। न्यायालय विश्वविद्यालय और प्रशासन के अधिकारियों को छात्रावास में अपराध मुक्त वातावरण बनाने का निर्देश दिया था।


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Deepika Rajput

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