ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों से सर्वे पर मांगी आपत्तियां, अगली सुनवाई 26 मई को होगी

punjabkesari.in Tuesday, May 24, 2022 - 03:09 PM (IST)

वाराणसी: ज्ञानवापी विवाद मामले की सुनवाई आज जिला न्यायालय में हुई। ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमे की पोषणीयता से संबंधित मामले पर सुनवाई के लिए वाराणसी जिला अदालत ने 26 मई की तारीख नियत की है। शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि अदालत ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख मुकर्रर की है। उन्होंने बताया कि यह मुकदमा चलाने लायक है या नहीं, इस पर अदालत 26 मई को सुनवाई करेगी।

सिंह ने बताया कि इसके साथ ही अदालत ने कमीशन की कार्यवाही पर आपत्ति दाखिल करने के लिए दोनों पक्षों को एक सप्ताह का समय दिया है। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने बताया कि उन्होंने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्होंने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर यह कहा है कि यह मुकदमा सुनने लायक नहीं है क्योंकि ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई करना उपासना स्थल अधिनियम-1991 का उल्लंघन है। वहीं कोर्ट ने दोनों पक्ष को वीडियोग्राफी की फोटो कॉपी देने की बात कही है। साथ ही एक सप्ताह में सर्वे पर दोनों पक्षों से आपत्तियां मांगी है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। जिसकी वजह से अब सबकी निगाहें वाराणसी के जिला जज के कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को केस की जटिलता और संवेदनशीलता के मद्देनजर इसकी सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत से स्थानांतरित करके वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramkesh

Recommended News

Related News

static