LU के अध्यापन कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्देश, HC ने सरकार को तीन महीने का दिया समय

punjabkesari.in Saturday, Dec 24, 2022 - 01:14 AM (IST)

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्देश दिया है। अदालत ने फैसले को लागू करने के लिए नियमों में आवश्यक बदलाव करने के वास्ते सरकार को तीन महीने का समय दिया है।

केंद्र सरकार पहले ही यह निर्णय कर चुकी है: याचिकाकर्ताओं के वकील
न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की पीठ ने डॉ प्रेमचंद्र मिश्रा और अन्य की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि केंद्र सरकार पहले ही यह निर्णय कर चुकी है कि केंद्र द्वारा वित्त पोषित उच्च एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के अध्यापन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष की जानी चाहिए।

'यूजीसी के निर्देश लखनऊ विश्वविद्यालय पर भी लागू'
इसके बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 2010 में विश्वविद्यालयों को केंद्र के फैसले को लागू करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि यूजीसी के निर्देश लखनऊ विश्वविद्यालय पर भी लागू होते हैं।


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Content Writer

Mamta Yadav

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