जवाहर पंडित की पत्नी विजमा देवी ने किया उदयभान करवरिया की रिहाई का विरोध, बोलीं- ''योगी राज में कुछ भी मुमकिन है''

punjabkesari.in Friday, Jul 26, 2024 - 10:47 AM (IST)

Prayagraj News: समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की हत्या के आरोप में आजीवन सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को उनके अच्छे चाल चलन को देखते हुए गुरूवार की सुबह नैनी सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। वहीं दूसरी तरफ पति (जवाहर पंडित) की हत्या के दोषी की जेल से रिहाई पर उनकी पत्नी और सपा विधायक विजमा यादव भड़क गई हैं। उन्होंने कहा कि योगी राज में कुछ भी मुमकिन है।

पूर्व विधायक उदयभान करवरिया नैनी जेल से रिहा
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बारा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया का जेल में आचरण अच्छा होने पर प्रयागराज के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उनकी समय पूर्व रिहाई की संस्तुति की थी, जिसके बाद योगी सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने उदयभान करवरिया की उम्रकैद की बाकी सजा माफ कर दिया था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग से उदयभान की समय पूर्व रिहाई का आदेश 19 जुलाई को जारी किया था। सोमवार को उदयभान का मुचलका जमा करने के लिए अधिवक्ता और उनके समर्थक जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे। देर शाम तक अधिवक्ता इंतजार करते रहे कि मुचलका जमा होगा लेकिन किन्हीं कारणों से जमा नहीं हो सका। कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बुधवार की देर शाम मुचलका दस्तावेज नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा। उसके बाद सुबह उनकी रिहाई हो सकी।

जानिए, क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि 13 अगस्त 1996 को समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित को दिनदहाड़े प्रयागराज के सिविल लाइंस क्षेत्र में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। हमले में पूर्व विधायक के अलावा उनके ड्राइवर गुलाब यादव और एक राहगीर कमल कुमार दीक्षित की भी मौत हुई थी। इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह पंडित के सगे भाई सुलाकी यादव ने केस दर्ज कराया था। बहुचर्चित हत्या कांड मामले में प्रयागराज के अपर सत्र न्यायाधीश ने 4 नवंबर 2019 में पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया, उनके बड़े भाई पूर्व बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सांसद कपिल मुनि करवरिया, छोटे भाई पूर्व बसपा एमएलसी सूरजभान करवरिया और उनके साथी रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।


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Content Editor

Anil Kapoor

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