जानिए किस मामले में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट का आरोप हुआ तय

punjabkesari.in Thursday, Sep 15, 2022 - 02:06 PM (IST)

मऊ: बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को एक बार फिर एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय किया है। 15 सितंबर यानी आज उन्होंने कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। भारी पुलिस बल के साथ उन्हें कोर्ट में पेश किया। अंसारी के समेत चार लोगों पर आरोप तय किया है। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। बता दें कि फर्जी हथियार मामले में मुख्तार अंसारी समेत चार लोगों पर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मऊ के दक्षिण टोला थाने में केस दर्ज किया गया था। अभी मुख्तार बांदा जेल में बंद हैं।

मुख्तार को गुपचुप तरीके से किया गया पेश 
बता दें कि आज मऊ कोर्ट में वकीलों की हड़ताल के चलते केस की सुनवाई ना होने की आशंका थी, लेकिन कोर्ट ने अफसरों को मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करने को कहा तो देर रात आनन-फानन मुख्तार अंसारी को रवाना किया गया। मुख्तार अंसारी की गुपचुप रवानी को लेकर कई तरह की चर्चा है। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि ये सुरक्षा को लेकर लिया गया फैसला है। जब मीडिया ने मुख्तार से सवाल करना चाहा तो उन्होंने कहा कि बोलने पर पाबंदी है। 

गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी के परिवार पर पहले से ही सरकार शिकंजा कसते नजर आ रही है। इसी बीच उनकी पत्नी अफशा अंसारी को फरार और भगोड़ा घोषित किया था। अफशा अंसारी पर आरोप है कि उसने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। उन्होंने कोर्ट के समक्ष न तो आत्मसमर्पण किया, न ही गिरफ्तारी दी. वह गैंगस्टर एक्ट के तहत धारा 3 (1) में दक्षिण टोला थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित और वंचित आरोपी हैं। 

 


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Content Writer

Ramkesh

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