चर्चित ज्योति हत्याकांड: पति पीयूष और मनीषा समेत 6 दोषियो को आजीवन कारावास

punjabkesari.in Friday, Oct 21, 2022 - 06:04 PM (IST)

कानपुर: आठ साल पुराने चर्चित ज्योति हत्याकांड में कोर्ट ने पति पीयूष और मनीषा समेत 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  इस फैसले से ज्योति के पिता शंकर नागदेव ने राहत की सांस ली और कहा कि उनकी न्याय व्यवस्था में पहले से आस्था थी और अब यह फैसला आने के बाद अदालत के प्रति नतमस्तक हूं। उधर, मनीषा मखीजा के अधिवक्ता कमलेश पाठक और अवधेश व सोनू के वकील सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। 

सभी अभियुक्तों पर 5000 से 20000 के बीच जुर्माना
आठ साल से ज्योति को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे शंकर नागदेव जैसे ही फैसला सुनकर बाहर आए, कहा कि मेरी बेटी को न्याय मिल गया। इससे पहले एडीजी पर्थम अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में सभी दोषी करार दिए गए अभियुक्त पेश हुए। कोर्ट ने पीयूष, उसकी प्रेमिका मनीषा, कार चालक अवधेश, सोनू, रेनू और आशीष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी अभियुक्तों पर 5000 से 20000 के बीच जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि गुरुवार को कानपुर न्यायालय ने 6 लोगों को दोषी करार दे दिया। जिसमें गहरी साजिश रच कर ज्योति के पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर ज्योति के अपहरण की साजिश रच उसकी हत्या करवा दी थी। अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी ज्योति के पति पीयूष, उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा, मनीषा के ड्राइवर अवधेश, आशीष, सोनू और रेनू को दोषी करार दिया। साक्ष्य के अभाव में पीयूष की मां और दोनों भाइयों को बरी कर दिया। मुकदमे में आरोपित पीयूष के पिता ओमप्रकाश श्यामदासानी की मौत हो चुकी है। 

6 convicted including husband piyush and manisha in the famous

जानिए क्या है मामला?
दरअसल यह पूरा मामला कुछ इस तरह से रचा गया था कि पीयूष अपनी पत्नी ज्योति को लेकर रात के वक्त घूमने निकला था और हाईवे पर गाड़ी रोक कर कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पीयूष उसके बाद पुलिस के पास पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई, लेकिन पूरे मामले में जैसे-जैसे खुलासा हुआ तो इस पूरी घटना को रचने वाला ज्योति का पति पीयूष ही निकला जिसमें उसकी प्रेमिका मनीषा भी शामिल थी। लगातार इस मामले में गवाह के बयान सबूत पेश किए गए और आप 8 साल में न्यायालय ने पीयूष और उसकी प्रेमिका मनीषा समेत छह लोगों को दोषी करार दिया है।

कोर्ट में ज्योति हत्याकांड में 6 को माना दोषी
अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में आज 6 दोषियों को ज्योति हत्याकांड का दोषी माना गया और प्रेमिका मनीषा मखीजा के ड्राइवर अवधेश को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दरअसल पूरी साजिश में किराए के अपहरणकर्ता पीयूष नहीं तय किए थे और उसमें ड्राइवर भी शामिल था। न्यायालय ने सबूतों के अभाव के चलते पीयूष की मां और उसके भाइयों को बरी कर दिया तो वहीं पीयूष के पिता बिस्कुट व्यापारी ओम प्रकाश श्यामदासानी की फैसला आने से पहले ही मौत हो चुकी है।

27 जुलाई 2014 में हुई थी ज्योति की हत्या
गौरतलब है कि पांडुनगर निवासी बिस्कुट व्यापारी ओमप्रकाश श्यामदासानी की बहू ज्योति श्यामदासानी की 27 जुलाई 2014 को हत्या हो गई थी। ज्योति के पति पीयूष ने ने स्वरूप नगर पुलिस को दी सूचना में बताया था कि ज्योति का अपहरण हो गया है। आधी रात लगभग दो बजे पनकी में ज्योति का खून से लथपथ शव कार में मिला था। पुलिस की पूछताछ में पीयूष टूट गया था और लूट व अपहरण की वारदात का सच बता दिया था।


 


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Content Writer

Tamanna Bhardwaj

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