पूर्व RLD विधायक मलखान सिंह हत्या मामले में आरोपियों को उम्र कैद की सजा, मुख्य आरोपी गुड्डू पर 1.50 लाख का जुर्माना

punjabkesari.in Monday, Jan 30, 2023 - 07:05 PM (IST)

अलीगढ़ : जिले के इगलास के पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू सहित 15 अभियुक्तों को सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई हैं। इसके साथ ही मुख्य आरोपी गुड्डू पर 1.50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया हैं। इस हत्याकांड में पुलिस के द्वारा कुल 18 लोग आरोपी बनाए गए थे। जिनमें से 3 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है।

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डीजी बुलंदशहर ने सुनाया फैसला
27 जनवरी को पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या के मामले में सुनवाई पूरा होने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसके बाद उन्होंने आज अपना फैसला सुना दिया। जिसमें अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू समेत 15 हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई हैं। वहीं इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी तेजवीर सिंह गुड्डू पर 1.50लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक वर्चस्व को लेकर 30 मार्च 2006 को  RLD विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की अलीगढ़ के ज्ञान सरोवर स्थित उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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18 आरोपियों में से 3 की हो चुकी है मौत
हत्या के बाद उनके भाई दलवीर सिंह ने चार लोगों को नामजद तथा दो को 120 बी का आरोपित बनाकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। विवेचना के दौरान आरोपी अबोध शर्मा की मौत हो गई। जबकि अभिषेक और हनी गौतम की मुकदमा विचाराधीन के दौरान मौत हो गई। हालांकि अभिषेक कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में जमा नहीं किया गया। अभिषेक की बहन ने कोर्ट में एक पत्र द्वारा भाई की मौत होना बताया है। आरोपित सुशील कुमार फरार है और भगोड़ा घोषित किया गया है।


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Prashant Tiwari

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