Lucknow News:आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में BJP के पूर्व विधायक संगीत सोम को कोर्ट से मिली राहत, MP-MLA अदालत ने किया बरी

punjabkesari.in Thursday, Jan 26, 2023 - 12:33 PM (IST)

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) के भाजपा (BJP) के पूर्व विधायक संगीत सोम (Sangeet Som) को आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक बड़ी राहत मिली है। इस मामले में सुनवाई करते हुए जिले की विशेष एमपी/एमएलए अदालत (MP-MLA Court) ने उसे बरी कर दिया है। अदालत ने ये फैसला बुधवार को सुनाया है।

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बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम के खिलाफ शिवसेना के तत्कालीन जिला अध्यक्ष द्वारा ये केस दर्ज कराया गया था। संगीत सोम के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, उस ने अप्रैल, 2008 में मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ एक आपत्तिजनक भाषण दिया था। इसके अलावा जनसभा वाले स्थल पर आपत्तिजनक पोस्टर भी लगाए गए थे। शिवसेना नेता ने इसे द्वेष पूर्ण बताया था।

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पुलिस ने विवेचना के बाद चार्ज शीट कोर्ट में की थी दाखिल
शिवसेना ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए पूर्व विधायक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की थी। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 में चल रही थी। दरअसल संगीत सोम यूपी की सरधना विधानसभा सीट से विधायक थे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी नेता को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतुल प्रधान ने हराया। सपा प्रत्याशी ने करीब 14 हजार वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी।

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अदालत ने पूर्व विधायक को किया बरी
इस मामले पर अब जिले की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में बीजेपी के पूर्व विधायक को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज मयंक जायसवाल ने सुनाया और केस में संगीत सोम को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।


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Content Editor

Pooja Gill

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