गुंडा एक्ट का दुरुपयोग: हाईकोर्ट ने राज्य पर लगाया 30 हजार का जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, May 18, 2024 - 05:29 PM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा याचियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3 के तहत जारी नोटिस को रद्द करते हुए गुंडा एक्ट के दुरुपयोग के कारण राज्य पर 30 हजार का जुर्माना लगाया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और सुरेंद्र सिंह (प्रथम) की खंडपीठ ने राकेश वर्मा और दो अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। साथ ही प्रमुख सचिव  (गृह), लखनऊ को आदेश दिया कि वे याचियों को 2 महीने के भीतर 30 हजार रुपए का भुगतान करें।

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कोर्ट ने याची के खिलाफ नोटिस को किया रद्द
दरअसल याचियों के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचियों  के खिलाफ केवल दो ही मामले का दर्ज हैं,जिनमें से एक चचेरे भाई स द्वारा संपत्ति विवाद को लेकर क प्रतिशोधात्मक कार्यवाही के रूप म। में दर्ज करवाया गया है और एक अन्य मामला व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित है। दोनों मामलों का सार्वजनिक शांति, कानून और व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा याची के अधिवक्ता ने एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि केवल एक या दो मामलों में आरोपी होने से अभियुक्त को आदतन अपराधी मानकर उसके खिलाफ उक्त अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अंत में कोर्ट ने याची के खिलाफ आक्षेपित नोटिस को रद करते हुए मामले को निस्तारित किया।


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Ajay kumar

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